Breaking Newsउत्तर प्रदेश

यूपी : सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ऐसा न करने वाले शिक्षामित्रों की जाएगी नौकरी

लखनऊ : यूपी में शिक्षामित्रों की नौकरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यूपी के सभी शिक्षामित्रों को दो साल में TET पास करना होगा, अन्यथा उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से समायोजित हुए 1 लाख 36 हजार शिक्षामित्र अस‍िस्टेंट टीचर के पद पर बने रहेंगे। वहीं, सभी 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को दो साल के अंदर टीईटी एग्जाम पास करना होगा। इसके ल‍िए उन्हें दो साल में दो मौके म‍िलेंगे।

ससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2017 को 1.72 लाख शिक्षामित्रों का अस‍िस्टेंट टीचर्स के तौर पर समायोजन के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
शिक्षामित्रों की ओर से ज्यादातर वकीलों का कहना था कि शिक्षामित्र कई साल से काम कर रहे हैं और अधर में लटके हैं। लिहाजा, मानवीय आधार पर अस‍िस्टेंट टीचर्स के तौर पर शिक्षामित्रों के समायोजन को जारी रखा जाए। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वह संविधान के अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल कर शिक्षामित्रों को राहत दे।

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close