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Delhi में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर SC के फैसले को Modi Government ने पलटा, मंत्री आतिशी ने बोला हमला

नई दिल्ली : बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए नया अध्यादेश लाया है, जिससे ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार एक बार फिर राज्यपाल को सौप दिया गया है। मोदी सरकार के इस कदम से दिल्ली की आप सरकार खफा हो गई है और उसने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

इस पूरे मामले पर दिल्ली की मंत्री आतिशी मार्लेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब था कि अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है तो फैसला लेने की शक्ति उन्हीं के पास है। यही संविधान कहता है। आतिशी ने कहा कि जमीन, कानून-व्यवस्था और पुलिस के मुद्दों को छोड़कर बाकी सभी फैसले -मेकिंग पॉवर अरविंद केजरीवाल के पास है और एलजी उनके सभी फैसलों को मानने के लिए बाध्य हैं। यह लोकतंत्र है। लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। पीएम नरेंद्र मोदी इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अधिकार दिया।

आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है क्योंकि उसे डर है कि अरविंद केजरीवाल सरकार को अधिकार मिल रहे हैं। भले ही दिल्ली की जनता ने 90 फीसदी सीटें अरविंद केजरीवाल को दे दी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार नहीं चलाएंगे। आप नेता संजय सिंह ने भी अध्यादेश को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर साबित कर दिया है कि वह तानाशाह हैं। वह लोकतंत्र, सुप्रीम कोर्ट और संविधान में विश्वास नहीं रखते। यह अध्यादेश संविधान के खिलाफ है।

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