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अब यमुना अथॉरिटी ने दिया जेपी ग्रुप को बड़ा झटका, रद्द की 500 एकड़ जमीन की लीज

नई दिल्ली : देश की अग्रणी बिल्डर कंपनी जेपी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा दिवालिया घोषित किए जाने के बाद अब यमुना प्राधिकरण ने जेपी ग्रुप को बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, यमुना अथॉरिटी ने जेपी ग्रुप को बड़ा झटका देते हुए 500 एकड़ SEZ जमीन की लीज को रद्द कर दिया है। यमुना अथॉरिटी ने यह लीज जेपी ग्रुप द्वारा 453 करोड़ रुपए के बकाया राशि के भुगतान न करने को लेकर रद्द की है। बता दें कि अथॉरिटी ने 500 एकड़ की जमीन जेपी ग्रुप को अलॉट की थी, जो ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ है। इस जमीन के पास में ही बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और जेपी की स्पोर्ट्स सिटी मौजूद है। जेपी ने अथॉरिटी से लीज पर जमीन लेकर के कई प्राइवेट बिल्डरों को सब-लीज पर दे दी थी।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में दी गई जमीन 90 साल की लीज पर थी। लीज होल्ड होने के कारण मालिकाना हक प्राधिकरणों के पास ही है। ऐसे में कोई भी बैंक या संस्था तब तक यहां की किसी भी संपत्ति की नीलामी नहीं कर सकती, जब तक कि प्राधिकरण से एनओसी न ले ले। प्राधिकरणों का कहना है कि किसी भी संपत्ति की नीलामी की अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राधिकरण और खरीदारों का पैसा न डूबे।

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