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15 से 18 साल की लड़की के साथ शादी के बाद जबरन बनाया गया शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली : 15 से 18 साल की लड़की के साथ शादी के बाद पति द्वारा जबरन बनाया गया शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट ने कहा कि इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता है, इस पर संसद में विस्तृत बहस हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि फौजदारी कानून में विवाह के बाद 15 से 18 साल की पत्नी से जबरन बनाए गए यौन संबंध को आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि बलात्कार को परिभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 375 की अपवाद वाली उपधारा में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है तो इसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
इस दौरान पीठ ने माना कि ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें कालेज जाने वाले 18 साल से कम आयु के लड़के-लड़कियां अपनी स्वेच्छा से यौन संबंध बना लेते हैं और कानून के तहत उन पर केस दर्ज हो जाता है। इससे कौन प्रभावित होता है? इसमें लड़के की गलती नहीं कही जा सकती है। ऐसे में मामलों में सात साल की सजा बहुत कठिन है।