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मेट्रो कर्मचारियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, यात्रियों को मिली राहत

नई दिल्ली : दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाले मेट्रो के कर्मचारियों ने 30 जून को हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके मद्देनजर इस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इसका असर मेट्रो सेवा पर पड़ेगा और करीब 25 लाख यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। जी हां, हाई कोर्ट ने मेट्रो कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है, जिससे अब मेट्रो सेवा के बाधित होने की आशंका खत्म हो गई है। इस मामले में अदालत ने दिल्ली मेट्रो प्रशासन की याचिका पर कर्मचारी परिषद महासचिव व अन्य को नोटिस जारी कर 6 जुलाई तक जवाब मांगा है।



अदालत ने कहा सभी तथ्यों व जनहित को देखते हुए कर्मचारियों की शनिवार से शुरु होने वाली हड़ताल पर रोक लगाई जाती है। अदालत ने सभी 10 पक्षों को छह जुलाई को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व मेट्रो प्रशासन के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कर्मचारियों ने पिछले वर्ष भी हड़ताल की चेतावनी दी थी लेकिन आपसी बातचीत में 23 जुलाई 2007 को समझौता हो गया।



इससे पहले मेट्रो के 9000 नॉन-एग्जिक्यूटिव कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी जैसी कई मांगें पूरी न होने से 30 जून से हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। कर्मचारियों की मांगें हैं कि काउंसिल के बजाय डीएमआरसी यूनियन बनाने की अनुमति दी जाए, पे कमीशन के तहत पारिश्रमिक बढ़ाया जाए, एरियर दिया जाए, स्टाफ के ड्यूटी के घंटों के साथ आराम का टाइम भी सुनिश्चित किया जाए और स्टाफ की ट्रांसफर नीतियों को पारदर्शी बनाने समेत कई शामिल हैं।


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