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मालेगाँव ब्लास्ट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
नई दिल्ली : मालेगाँव ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत को मंजूरी दे दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत रद्द करने की अपील ठुकराते हुए ये फैसला दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद 9 सालों से जेल में बंद लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को अब जमानत मिल गई है।
वहीँ एनआईए ने कहा कि मालेगांव विस्फोट में उसके शामिल होने के साक्ष्य हैं। पुरोहित ने 25 अप्रैल के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मामले की दूसरी आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दी गई थी। नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे।