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नेत्रहीन युवक ने नेत्रहीन महिला के साथ किया बलात्कार, आवाज से हुई पहचान
गुरुग्राम : कहते हैं कि एक नेत्रहीन इंसान ही दूसरे नेत्रहीन इंसान की समस्याओं को समझ सकता है और जरूरत पड़ने पर उसकी हर संभव मदद कर सकता है, लेकिन यह मामला कुछ उल्टा है। एक नेत्रहीन युवक ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए एक नेत्रहीन महिला के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। नेत्रहीन महिला युवक को पहचान नहीं पाई लेकिन बाद में आवाज के जरिए उसने आरोपी की पहचान की, जिसके बाद अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नेत्रहीन युवक को मामले का दोषी करार दिया है और सजा सुनाई है। मामला देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम का है।
पीड़ित महिला ने अपने बयानों में कहा था कि वह नेत्रहीन विधवा है। वर्ष 2014 के जुलाई माह में उसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसके 8 साल की एक पुत्री भी है। वह किसी निजी कंपनी में काम करती है। उसके पति की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई थी।
पति की मृत्यु का कारण जानने के लिए उसे किसी वकील की तलाश थी। उसके एक परिचित ने उसकी जान पहचान सौरभ नाम के एक युवक से करा दी थी। सौरभ ने उसे आश्वासन दिया था कि वह कई अच्छे वकीलों को जानता है। उनसे उसकी मुलाकात करवा देगा।
30 मई को सौरभ उसे वकील से मिलवाने का बहाना बनाकर गुरुग्राम ले आया। सौरभ भी नेत्रहीन है और वह दिल्ली में पीएनबी में कार्यरत है। वह उसे निजी गेस्ट हाउस में ले गया और महिला से दुष्कर्म किया।
सौरभ ने उसे आश्वस्त किया था कि वह उससे जल्दी ही शादी कर लेगा। महिला उसकी बातों में आ गई। उसके बाद सौरभ का यह सिलसिला चलता रहा और शादी की बात टालता रहा। समय समय पर सौरभ उससे पैसे भी ऐंठता रहा और ऐसे हजारों की धनराशि हड़प ली थी और अंत में शादी करने से भी इंकार कर दिया था।
अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि दिल्ली की नेत्रहीन महिला ने वर्ष 2015 में 18 नवंबर को मियांवाली नगर दिल्ली में जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी।